माधव अग्रवाल और मुरली शर्मा पर लगा गुंडा एक्ट। 6 महीने के लिए जिला बदर की हुई कार्रवाई। निवर्तमान चेयरमैन और सभासद पति हैं आरोपी।


ऋषिकेश डेस्क
लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वर्गाश्रम जोंक के निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल और पूर्व सभासद पति मुरली शर्मा पर जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी आशीष चौहान ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दोनों आरोपियों को 6 महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश भी दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर नोटिस तामील करा दिए हैं। घर पर मौजूद नहीं होने पर फोन से आरोपियों को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अवगत भी करा दिया है। दोनों आरोपियों को जिला छोड़ने के लिए भी कहा हैं। जिले में दिखाई देने पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि माधव अग्रवाल और मुरली शर्मा पर लक्ष्मण झूला थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी दोनों आरोपी क्षेत्र में लड़ाई झगड़े की वारदातें करने में लगे हैं। जिनकी शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही है। इसलिए पुलिस ने दोनों आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने की संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी थी। संस्तुति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी आशीष चौहान ने मुरली शर्मा और माधव अग्रवाल पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उनको 6 महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

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