आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर उच्चतम न्यायालय सख्त

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर उच्चतम न्यायालय सख्त
देहरादून- उच्चतम न्यायालय ने लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य मामले में 22 सितंबर 2026 को आवासीय क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माणों पर सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां पाए जाने पर बड़े पैमाने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के सभी प्राधिकरणों को न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। शासन के आदेशों पर प्राधिकरण अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है।उत्तराखंड की ओर से अपेक्षित रिपोर्ट दाखिल नहीं होने 50,000 रुपये जमा नहीं करने और शपथ पत्र दाखिल नहीं करने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी। अब देखना यह होगा कि प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय और शासन के आदेशों पर चुनिंदा कार्रवाई करके क्या आदेशों की इतिश्री कर देगा या फिर कोई बड़ी कार्रवाइयां भी करेगा।






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